कोर्ट का रुख देख केंद्र सरकार ने तेजाब की बिक्री नियंत्रित करने के लिये विष अधिनियम 1919 के अंतर्गत नियम तैयार किए।
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न्यायाधीशों ने केंद्र और राज्य सरकारों से साथ मिल कर विष अधिनियम, 1919 के तहत जरूरी नियम बनाने को कहा ताकि तेजाब हमले को गैर जमानती अपराध बनाया जा सके।
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साथ ही पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों से मिल कर काम करने तथा विष अधिनियम, 1919 (पॉयज़न एक्ट, 1919) के तहत आवश्यक कानून बनाने के लिए कहा ताकि तेजाब हमलों को गैर जमानती अपराध बनाया जा सके।